Delhi: सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट से मौत, दिल्ली हाईकोर्ट ने जतायी 'दिशा-निर्देश' की आवश्यकता

डीएन ब्यूरो

दिल्ली के रोहिणी में एक व्यक्ति की कथित तौर पर अयोग्य व्यक्ति द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मृत्यु हो गई। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को 'दिशा-निर्देश' जारी करने की बात कही। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट  का बयान  (फाइल फोटो)
सैलून में हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का बयान (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी विशेष चिकित्सक की देखरेख के बिना सैलूनों में गंजे लोगों के केश प्रत्यारोपण (हेयर ट्रांसप्लांट) में जानलेवा लापरवाही रोकने के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर एक 'दिशा-निर्देश' तैयार करने की आवश्यकता जतायी है।

यह भी पढ़ें | केजरीवाल की गिरफ्तारी सही या गलत, क्या मिलेगी जमानत? दिल्ली हाईकोर्ट का आज आएगा फैसला

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की एकलपीठ ने दिल्ली के रोहिणी निवासी 35 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर अयोग्य व्यक्ति द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मृत्यु के मामले को गंभीरता से लिया है। 

यह भी पढ़ें | Arvind Kejriwal: केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, क्या CM को मिलेगी राहत

उन्होंने हाल में अपने एक फैसले में सैलूनों में अवैध रूप से चल रहे हेयर ट्रांसप्लांट को रोकने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से ठोस उपाय करने का निर्देश दिया।(यूनिवार्ता)










संबंधित समाचार