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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने किसी विशेष चिकित्सक की देखरेख के बिना सैलूनों में गंजे लोगों के केश प्रत्यारोपण (हेयर ट्रांसप्लांट) में जानलेवा लापरवाही रोकने के लिए केंद्र सरकार से राष्ट्रीय स्तर पर एक 'दिशा-निर्देश' तैयार करने की आवश्यकता जतायी है।
न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता की एकलपीठ ने दिल्ली के रोहिणी निवासी 35 वर्षीय एक व्यक्ति की कथित तौर पर अयोग्य व्यक्ति द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मृत्यु के मामले को गंभीरता से लिया है।
उन्होंने हाल में अपने एक फैसले में सैलूनों में अवैध रूप से चल रहे हेयर ट्रांसप्लांट को रोकने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार से ठोस उपाय करने का निर्देश दिया।(यूनिवार्ता)
Published : 14 May 2022, 7:17 PM IST
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