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नई दिल्लीः दिवाली पर आज रात जमकर आतिशबाजी होने वाली है। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी को लेकर जो नियम बनाये हैं उसका सभी राज्यों को पालन करना पड़ेगा। दिवाली की रात विशेषतौर पर पुलिस प्रशासन स्थिति को कंट्रोल करने के लिये संबंधित क्षेत्र में तैनाती रहेगी। आज रात को आठ बजे से पहले और दस बजे के बाद अगर पटाखे चालये तो आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं।
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दिवाली पर आतिशबाजी के दौरान रखें इन बातों का ध्यान
1. आज रात आतिशबाजी के दौरान पटाखों को जलाते समय हर किसी को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसके लिये आप ही जिम्मेवार होंगे।
2. सुप्रीम कोर्ट ने हानिकारक और अधिक धमाकेदार पटाखों को जलाने की खरीद-फरोख्त और इसे जलाने पर रोक लगा रखी है अगर कोई भी इन्हें खरीदता है और बेचता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
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3. पटाखों को जलाने के लिये रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दो घंटे में अवधि में ही अपने सारे पटाखे जला ले तो बेहतर रहेगा। इसके बाद अगर पटाखे जलाये तो इससे आप मुसीबत में पड़ सकते हैं।
4. कोई भी व्यक्ति जो रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी करता है कोई भी उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है। नजदीकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर कड़ी कार्रवाई करेगी।
5. स्थानीय क्षेत्र की पुलिस अगर इस पर आनाकानी करती हैं तो संबंधित पुलिस स्टेशन के पुलिस प्रभारी पर भी कड़ी कार्रवाई के कोर्ट ने आदेश दिये हैं। इसलिये यह सभी को सुनश्चित करना होगा कि दिवाली की रात को जागरूक और सतर्कता दिखानी होगी।
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आतिशबाजी से वैसे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पटाखों की हानिकारक गैसों से शरीर को नुकसान पहुंचता है, इससे सांस के रोगियों की भी समस्या बढ़ जाती है। इसलिये दिवाली की रात अगर हम पर्यावरण और अपने समाज को ध्यान में रखकर आतिशबाजी करें तो हमारी दिवाली दिपोत्सव की दिवाली कहलायेगी और इससे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा।
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Published : 7 November 2018, 2:48 PM IST
Topics : Diwali News Diwali Special अस्पताल आतिशबाजी जीव जंतु दिवाली पर्यावरण पुलिस प्रदूषण सुप्रीम कोर्ट
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