अतीक-अशरफ के तीनों हमलावरों की कस्‍टडी रिमांड मंजूर, चार दिन होगी पुछताछ

डीएन ब्यूरो

गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य को बुधवार को एक अदालत ने चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) में भेजने के आदेश दिए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्याआरोपी
गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्याआरोपी


प्रयागराज: गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य को बुधवार को एक अदालत ने चार दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) में भेजने के आदेश दिए।

इन अभियुक्तों को बुधवार की सुबह मुख्य दंडाधिकारी (सीजेएम) डी.के. गौतम की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में दिए जाने की मांग की थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने आरोपियों को चार दिन के लिए पीसीआर में भेजने के आदेश दिए हैं।

उन्होंने बताया कि इन तीनों आरोपियों की पीसीआर 19 अप्रैल, 2023 को दोपहर 2 बजे से 23 अप्रैल, 2023 को शाम पांच बजे तक मंजूर की गई है।

अग्रहरि ने बताया कि बुधवार को सुबह भारी सुरक्षा के बीच इन आरोपियों को सीजेएम डी.के. गौतम की अदालत में पेश किया गया और करीब एक घंटे की पेशी के बाद उन्हें यहां से पुलिस अपने साथ ले गई।

उन्होंने बताया कि पेशी के बाद आरोपियों को दौड़ा कर बंदी वाहन तक लाया गया और वाहन में बिठाया गया। अदालत में भारी संख्या में पीएसी, आरएएफ और पुलिस के जवान तैनात थे। किसी भी मीडियाकर्मी को अदालत परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई।

उल्लेखनीय है कि शनिवार को अतीक अहमद और अशरफ की, उन्हें चिकित्सा जांच के लिए कॉल्विन अस्पताल ले जाते समय इन तीन आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।

घटना के अगले दिन रविवार को शाहगंज थाने में लवलेश तिवारी, मोहित और अरुण कुमार मौर्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 302, 307 और आयुध अधिनियम की धारा 3,7, 25, 27 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

रविवार को ही इन आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेज दिया गया था। सोमवार को सुरक्षा कारणों से इन अभियुक्तों को प्रतापगढ़ जेल स्थानांतरित कर दिया गया।










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