Crime in UP: बुलंदशहर में गोली मारकर की युवक की हत्या, अब दोषियों को मिली ये कठोर सजा

डीएन ब्यूरो

बुलंदशहर की एक अदालत ने हत्या और लूट के क़रीब पांच साल पुराने एक मामले में तीन आरोपियों को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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बुलंदशहर: बुलंदशहर की एक अदालत ने हत्या और लूट के क़रीब पांच साल पुराने एक मामले में तीन आरोपियों को सोमवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, अभियोजक सुरेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिंह की अदालत ने आरोपी शिव कुमार, अशोक और प्रमोद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 63-63 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

घटना के संदर्भ में चौहान ने बताया कि जिले के अगौता थाना इलाके के बीहरा निवासी शिव कुमार, अशोक और प्रमोद ने 11 सितंबर, 2018 में एकराय होकर अपने गांव के ही रहने वाले जितेन्द्र व उसके दो साथी प्रभात व सुखदर्शन को जान से मारने की नीयत से गोलीबारी करके जितेन्द्र की हत्या कर दी और उसकी लाइसेंसी पिस्तौल लूट ली थी।

उन्होंने बताया कि इस सम्बन्ध में थाना अगौता पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की हत्या (302), हत्या के प्रयास (307) और 394 (लूट) समेत संबंधित धाराओं में मामला दर्ज करके विवेचना की और अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया।










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