Crime in UP:मथुरा में सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक विशेष अदालत ने 10 साल की बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 18 July 2023, 6:55 PM IST
google-preferred

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक विशेष अदालत ने 10 साल की बेटी से दुष्कर्म करने के आरोपी सौतेले पिता को दोषी करार देते हुए मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक फरह थानाक्षेत्र के एक गांव में उक्त व्यक्ति इसी साल 17 मई को अपनी सौतेली बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक पीड़िता की मां ने बेटी द्वारा घर पहुंच कर दी गई जानकारी के आधार पर अगले ही दिन पति के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक जांच के बाद 12 जून को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (विशेष पॉक्सो एक्ट) रामकिशोर यादव की अदालत में हुई, जहां मात्र 26 कार्यदिवसों के अंदर सुनवाई पूरी करके अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 

Published : 

No related posts found.