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रायगढ़: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाने के साथ ही 1000 रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार रायगढ़ के चक्रधर नगर थाना क्षेत्र ग्राम बंगुरसिया में पवन पैकरा ने सितंबर 2020 में शादी का प्रलोभन देकर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की जानकारी नाबालिग के परिजनों को मिलने पर आरोपी ने नाबालिग से शादी करने को कहा, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गया।
इसके बाद पीड़िता के परिजनों में आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल के बाद अारोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। (वार्ता)
Published : 28 June 2022, 4:11 PM IST
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