कांग्रेस नेता कोर्ट से मिली राहत, वारंट को जमानती वारंट में बदला गया, जानिये पूरा मामला
राजस्थान में यहां की एक जिला अदालत ने कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाज़ी मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट को बृहस्पतिवार को ज़मानती वारंट में बदल दिया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
कोटा: राजस्थान में यहां की एक जिला अदालत ने कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाज़ी मामले में जारी गिरफ्तारी वारंट को बृहस्पतिवार को ज़मानती वारंट में बदल दिया।
सिंह और अन्य के खिलाफ जाली ट्रस्ट डीड के जरिए भूतपूर्व बूंदी शाही परिवार की संपत्ति कथित रूप से हथियाने के मामले में वारंट जारी किया गया था।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार बूंदी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश समेत अन्य अपराधों से संबंधित धाराओं के तहत दर्ज मामले का संज्ञान लेते हुए 18 नवंबर 2021 को पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनके ससुर बिजेंद्र सिंह और पूर्व बूंदी जिला प्रमुख श्रीनाथ सिंह हाडा के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया था। हाडा का निधन हो चुका है।
सीजेएम की अदालत ने तीनों को गिरफ्तार कर छह जनवरी 2022 तक पेश करने का आदेश दिया था। कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह ने जिला न्यायाधीश की अदालत का रुख किया था और वारंट के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की थी।
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लोक अभियोजक योगेश यादव ने बताया कि जिला अदालत ने कांग्रेस नेता की याचिका को आंशिक रूप से विचारार्थ स्वीकार कर लिया और वारंट को जमानती वारंट में बदल दिया है।
उन्होंने कहा कि अदालत ने सीजेएम की अदालत की ओर से मामले का संज्ञान लेने को सही ठहराया है।