मुख्‍य न्‍यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस एके पटनायक को सौंपी जांच, सीबीआई, आईबी और दिल्ली पुलिस करेंगे सहयोग

डीएन ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह कथित साजिश और सनसनीखेज दावों की जड़ तक जाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन बेंचों की पीठ ने कहा कि जैसा कि दावा किया जा रहा है, यदि फिक्सर अपने हिसाब से न्यायपालिका के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं तो फिर न यह संस्थान और न ही हम लोगों में से कोई बच पाएगा।

फाइल फोटो
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नई दिल्ली: प्रमुख न्‍यायाधीश के खिलाफ साजिश के मामले में गुरुवार को स्पेशल बेंच का गठन कर दिया है। कोर्ट ने कहा है, मामले की जांच रिटायर्ड जस्टिस एके पटनायक की अगुआई में की जाएगी। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर और आईबी चीफ को जस्टिस पटनायक का सहयोग करने का भी निर्देश दिया गया है।

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हालांकि मुख्‍य न्‍यायाधीश (सीजेआई) रंजन गोगोई पर यौन शोषण के आरोप इस जांच के दायरे से बाहर होंगे। यह फैसला सिर्फ प्रमुख न्‍यायाधीश के खिलाफ साजिश के लिए है। साथ ही जांच की रिपोर्ट जस्टिस पटनायक सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को सौंपेंगे। 

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इसके अलावा जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली स्‍पेशल बेंच वकील उत्‍सव बैंस के दावे की सुनवाई कर रही है। बैंस का कहना है कि सीजेआई के खिलाफ साजिश के तहत आरोप लगाए गए हैं। गुरुवार को बैंस ने स्‍पेशल बेंच को दूसरा हलफनामा भी सौंपा है। हलफनामे पर अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि हम हमेशा सुनते हैं कि कोर्ट में बेंच फिक्सिंग हो रही है। यह हर हाल में बंद होनी चाहिए।

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हम जानना चाहते हैं कौन है फिक्‍सर

सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा न्यायालय सबसे ऊपर है। हम इस मामले की जड़ तक जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि फिक्सर कौन है? 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आग से खेल रहे हैं साजिशकर्ता

बड़ी साजिश का इशारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बड़े और ताकतवर लोग इस साजिश के पीछे हो सकते हैं। लेकिन वह यह जान लें कि आग से खेल रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हमारे पास दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

मुख्‍य न्‍यायाधीश पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला को किया तलब

जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली आंतरिक जांच समिति ने सीजेआई पर आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस जारी कर 26 अप्रैल को तलब किया।










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