सीबीआई ने गबन के मामले में महाराष्ट्र डाक विभाग के कर्मचारी को नामजद किया
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के निष्क्रिय पड़े 260 बचत खातों से कथित रूप से 63 लाख रुपये का गबन करने के मामले में डाक विभाग के एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
नई दिल्ली: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के निष्क्रिय पड़े 260 बचत खातों से कथित रूप से 63 लाख रुपये का गबन करने के मामले में डाक विभाग के एक कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि गजानन परसराम गुट्टे ने 2018-20 से अंजरला उप-डाकघर में अपनी पदस्थापना के दौरान जाली निकासी वाउचर तैयार किए, जिनमें उन लाभार्थियों के नकली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान थे, जिनका या तो निधन हो गया या जो वृद्ध होने की वजह से नियमित रूप से डाकघर आने में असमर्थ थे।
गुट्टे ने संजय गांधी योजना, श्रवण बाल योजना और इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना जैसी सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों के बचत बैंक खातों को निशाना बनाया।
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सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार, खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण केंद्रीय बैंकिंग सॉफ्टवेयर फिनेकल को चलाने में असमर्थता का हवाला देते हुए उसने आसानी से धन का गबन कर लिया।
एजेंसी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, नेटवर्क की समस्या के कारण जो काम लंबित था, उसे पूरा करने के लिए वह काम के घंटों के बाद अक्सर दूसरे कार्यालय जाता करता था। फिनेकल में बचत बैंक (खातों) से संबंधित काम को पूरा करने के लिए, उसने डाक सहायक और उप-पोस्टमास्टर की यूजर आईडी का इस्तेमाल किया और सारा काम खुद किया।
प्रधान कार्यालय और मंडल कार्यालय द्वारा उच्च मूल्य निकासी की निगरानी के निर्देश जारी किए जाने के बाद उसकी जालसाजी का पर्दाफाश हुआ।
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