प्रदूषण नियंत्रण दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर मुंबई के बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज

डीएन ब्यूरो

मुंबई पुलिस ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के लिए बंबई उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का कथित तौर पर पालन नहीं करने पर एक बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

निर्देशों का पालन न करने पर मुंबई के बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज
निर्देशों का पालन न करने पर मुंबई के बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज


मुंबई: मुंबई पुलिस ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के लिए बंबई उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का कथित तौर पर पालन नहीं करने पर एक बिल्डर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि महानगर में वायु प्रदूषण पर बढ़ती चिंताओं के बीच बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) द्वारा दायर शिकायत के आधार पर किसी बिल्डर के खिलाफ इस तरह की पहली प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।

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अधिकारी के अनुसार, बिल्डर- भारत रियलिटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ने कथित तौर पर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।

उन्होंने बताया कि बीएमसी अधिकारियों ने पाया कि बिल्डर ने विले पार्ले इलाके में एक निर्माण स्थल पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 25 फुट ऊंची टिन की चादरें नहीं लगाई थी।

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उन्होंने बताया कि इस पर संज्ञान लेते हुए बीएमसी ने काम रोकने का भी नोटिस जारी किया, लेकिन बिल्डर ने नियमों का पालन नहीं किया, जिसके बाद स्थानीय निकाय के एक अधिकारी ने सांताक्रूज पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 291 (आदेश के बाद भी उल्लंघन करना) के तहत सोमवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।










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