Hanuman Jayanti: हाई कोर्ट ने हनुमान जयंती पर शांति-सुरक्षा के लिये पश्चिम बंगाल सरकार को दिये ये दिशा निर्देश

डीएन ब्यूरो

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को हनुमान जयंती समारोहों के दौरान शांति बनाए रखने में राज्य पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की अपील करने का बुधवार को निर्देश दिया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय
कलकत्ता उच्च न्यायालय


कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को हनुमान जयंती समारोहों के दौरान शांति बनाए रखने में राज्य पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की अपील करने का बुधवार को निर्देश दिया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अदालत ने कहा कि हाल के दिनों में हुई घटनाओं को देखते हुए आम जनता को यह आश्वासन देने के लिए आदेश दिया जा रहा है कि वे सुरक्षित हैं और किसी तरह की पेरशानी का उन्हें सामना नहीं करना पड़ेगा।

पिछले सप्ताह रामनवमी के जुलूस के दौरान तथा बाद में हावड़ा और हुगली जिलों में कुछ स्थानों पर दो गुटों के बीच झड़प हो गई थी।

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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टी. एस. शिवगणनम की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कहा कि इलाज से परहेज बेहतर है।

अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया कि बृहस्पतिवार को हनुमान जयंती की रैलियों के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की अपील की जाए।

अदालत ने केंद्र को राज्य से अनुरोध प्राप्त होने पर ऐसी तैनाती के लिए त्वरित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

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महाधिवक्ता एस. एन. मुखर्जी ने अदालत को बताया कि राज्य में हनुमान जयंती रैलियां आयोजित करने के लिए पुलिस को करीब 2,000 आवेदन मिले हैं।

अदालत ने यह आदेश पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनाया।










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