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नयी दिल्ली: हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से आए हिंदू सिंधी शरणार्थियों के शिविर यानी आशियाने तोड़ने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वे शहर के मजनू का टीला स्थित पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर में रहने वाले शरणार्थीयों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार याचिकाकर्ताओं के वकील आरके बाली ने बताया कि बीते 4 मार्च को डीडीए ने नोटिस भेजा था कि यमुना के क्षेत्र में आने की वजह से पूरा क्षेत्र खाली किया जाएगा। याचिका में 4 मार्च को जारी अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च में याचिका दायर की गई थी। उसमें क्षेत्र के निवासियों को 6 मार्च तक शिविर खाली करने के लिए कहा गया था।
दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई मंगलवार यानी 19 मार्च होगी।
Published : 13 March 2024, 1:21 PM IST
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