Budget 2024: अंतरिम बजट में आयकर दाताओं को नहीं मिली कोई राहत, जानिये बजट की ये बड़ी बातें

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया गया है। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 1 February 2024, 12:27 PM IST
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नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश कर दिया गया है। मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह लोक सभा चुनाव के पहले पेश होने वाला अंतिम बजट है। लेकिन चुनाव के बावजूद भी आयकर दाताओं को बजट में कोई राहत नहीं दी गई।

अंतरिम बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी तक सात लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। हालांकि वित्त मंत्री ने कहा कि 10 साल में इनकम टैक्स तीन गुना बढ़ा है। हालांकि राज्यों को कर्ज मुक्त ब्याज जारी रहेगा। 

वित्त मंत्री ने उम्मीद जतायी की चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 5.8 प्रतिशत रहने का अनुमान, अगले वित्त वर्ष में इसे 5.1 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर खर्च 11 प्रतिशत बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये रहेगा, यह जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है। वहीं, स्टार्ट अप के लिये टैक्स में एक साल की छूट दी गई है।

कॉर्पोरेट टैक्स घटा

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22 प्रतिशत किया गया।

Published : 
  • 1 February 2024, 12:27 PM IST