बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि गंगा के आसपास और निर्माण न हो: उच्चतम न्यायालय

डीएन ब्यूरो

उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गंगा नदी से सटे क्षेत्रों खासकर पटना और उसके आसपास कोई और निर्माण न हो। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

गंगा के आसपास और निर्माण न हो
गंगा के आसपास और निर्माण न हो


नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गंगा नदी से सटे क्षेत्रों खासकर पटना और उसके आसपास कोई और निर्माण न हो।

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य सरकार को पटना में गंगा नदी के डूबक्षेत्र में निर्मित अवैध संरचनाओं को हटाने के बारे में एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, “बिहार सरकार के वकील ने जानकारी दी है कि सरकार ने पटना और उसके आसपास गंगा नदी से सटे 213 अनधिकृत निर्माण की पहचान की है और इन अतिक्रमणों/निर्माणों को हटाने के लिए कदम उठाए गए हैं।”

पीठ ने कहा, “उस तारीख (5 फरवरी, 2024) को राज्य एक हलफनामा दायर करके इस अदालत को इन अनधिकृत संरचनाओं को हटाने में हुई प्रगति की जानकारी दे। बिहार के मुख्य सचिव यह हलफनामा दायर करें। राज्य यह भी सुनिश्चित करे कि गंगा नदी से सटे (इलाकों) विशेषकर पटना शहर और उसके आसपास कोई और निर्माण न हो।”

डाईनामाइट न्यूज़ संवादाता के अनुसार शीर्ष अदालत 30 जून, 2020 के राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश के खिलाफ पटना के निवासी अशोक कुमार सिन्हा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एनजीटी ने पर्यावरण के लिहाज से संवेदशनील डूब क्षेत्रों पर अवैध निर्माण और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ सिन्हा की याचिका खारिज कर दी थी।










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