UP में विधायकों की मनमानी को लेकर बड़ी खबर..जानें स्पीकर का क्या है ये फैसला
यूपी में विधायकों के 'पास' को लेकर बड़ी खबर अब नहीं कर पाएंगे.. पढ़ें डाइनामाइट न्यूज की पूरी खबर

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधायकों द्वारा विधानसभा पास का दुरुपयोग रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। अब एक विधायक को अधिकतम दो पास जारी किए जाएंगे। यह निर्णय विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लिया है, जिसके तहत अप्रैल के अंत तक पहले से जारी सभी पास रद्द कर दिए जाएंगे।
क्या है विधानसभा पास
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विधानसभा पास विधायकों को दिए जाने वाले विशेष पास होते हैं, इनका इस्तेमाल विधानसभा में प्रवेश के लिए किया जाता है। वहीं अक्सर इनका इस्तेमाल टोल टैक्स बचाने, सचिवालय की कई इमारतों में बेरोकटोक घूमने और साथ ही पार्किंग शुल्क से बचने के लिए भी किया जाता है।
क्या है नए नियम
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किसी भी विधायक को केवल 2 पास मिलेंगे। वहीं अनगिनत पास जारी करने पर रोक लगेगी। वहीं टोल पर छूट तब मिलेगा जब गाड़ी में विधायक खुद मौजूद होंगे। साथ ही पास का डिजीटल रिकॉर्ड रहेगा। इससे दुरुपयोग की संभावना कम होगी। साथ बी बता दें कि अब विधायकों को मैन्युअल पास की जगह आरएफ आईडी पास जारी किए जाएंगे।