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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 69 हजार शिक्षकों की भर्ती (Teachers Recruitment) से जुड़े मामले पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ा फैसला (Decision) सुनाया है। देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court ) के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार (UP government) और अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर 23 सितंबर तक इस मामले पर उनसे अपना पक्ष रखने को कहा है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही 69 हजार शिक्षक भर्ती में नई मेरिट बनाने पर भी फिलहाल रोक लगा दी है।
शिक्षक भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने पुरानी मेरिट को रद्द कर 3 महीने में नई मेरिट बनाने का आदेश दिया था।
सभी पक्षकारों को देना होगा लिखित जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से अधिकतम सात पन्नों में लिखित दलील का संकलन देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के एकल जज पीठ और खंडपीठ के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त भी चाहिए।
अगली सुनवाई 23 सितंबर को
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। 23 सितंबर से पहले यूपी सरकार और अन्य पक्षकारों को अपनी दलीलें पेश करनी होंगी।
मामले को लेकर कई बार प्रदर्शन
69 हज़ार शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उत्तर प्रदेश में लगातार गरमाया हुआ है। इस मामले में सरकार से भी लगातार नई नीति बनाने की मांग की जा रही है। अदालतों में भी कई याचिकाएं दायर की गई। गत दिनों लखनऊ में इस मामले को लेकर शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। 69 हज़ार शिक्षक भर्ती को लेकर कई बार आंदोलन और प्रदर्शन हो चुके हैं।
Published : 9 September 2024, 3:58 PM IST
Topics : Lucknow recruitment Supreme Court Teachers उत्तर प्रदेश मामला लखनऊ शिक्षक भर्ती शीर्ष अदालत