Love Jihad: यूपी में कथित 'लव जिहाद' को लेकर बरेली पुलिस ने दर्ज की पहली FIR, जानिये पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में कथित लव जिहाद के खिलाफ बनाये गये कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गयी है। राज्यपाल ने कल शनिवार को यूपी सरकार के इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी। पढिये, डाइनामाइट न्यूज की पूरी रिपोर्ट



लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा कथित लव जिहाद के खिलाफ बनाये गये कानून के तहत राज्य में पहली एफआईआर दर्ज की गयी है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल शनिवार को इस अध्यादेश को मंजूरी दी थी।  यूपी के इस नये कानून के तहत बरेली पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में एक युवक पर लड़की को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन का आरोप है।

बरेली के थाना देवरनिया में पुलिस द्वारा कथित लव जिहाद के आरोप उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में एफआईआर दर्ज की गयी है। इस मुकदमें में एक उबैस नामक आरोपी युवक पर लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। 

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पुलिस द्वारा दर्ज इस एफआईआर में युवक पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया गया है। आरोपी युवक घर से फरार बताया जाता है। पुलिस द्वारा युवक की तलाश की जा रही है। 

लव जिहाद के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा बनाये गये उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत यह पहली एफआईआर दर्ज है। यह कानून राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य में कल शनिवार से लागू हुआ है।

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उत्तर प्रदेश कैबिनेट की गत मंगलवार को हुई बैठक में कथित लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को पास कर दिया गया था। इसमें कथित लव जिहाद के खिलाफ कई तरह के कड़े नियम बनाये गये है। 
 










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