Balrampur Crime: लाठी डंडे से पीट कर हत्या, कोर्ट ने सुनाई ये सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या करने वाले दो अभियुक्तों को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट

Updated : 10 April 2025, 6:57 PM IST
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बलरामपुर: ऑपरेशन कनविक्शन के तहत लगातार बलरामपुर पुलिस न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपियों को सजा दिलवाने का अभियान चला रही है। इसीक्रम में गुरुवार को न्यायालय ने तो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह जानकारी पुलिस अधीक्षक (एसपी) विकास कुमार ने दी।

उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत बलरामपुर पुलिस लगातार न्यायालय में पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाने का काम कर रही है। गुरुवार को एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने  हत्या करने वाले दो अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ न्यायालय ने प्रत्येक अभियुक्त को एक लाख 25 हजार रूपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।

उन्होंने बताया कि कोतवाली देहात में 22 अप्रैल 2019 को राममणि ने तहरीर दी थी कि रमेश कुमार मिश्र व अक्कू उर्फ नरेंद्र मिश्रा ने कांटा गन्ना तौल के विवाद में लाठी डंडे से मारा पीटा है। जिसपर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया था।

इलाज के दौरान राममणि की मौत हो गई थी। जिसपर पुलिस ने हत्या का अभियोग दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।

न्यायालय में विचारण अभियोग की जिला शासकीय अधिवक्ता क्रिमिनल कुलदीप सिंह, माॅनीटरिंग सेल प्रभारी  ओम प्रकाश चौहान एवं थाना को0 देहात पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किया। जिसपर अभियुक्तगण रमेश कुमार मिश्रा व अक्कू उर्फ जय प्रकाश निवासीगण दुर्गापुर को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को एक लाख 25 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई।     

Published : 
  • 10 April 2025, 6:57 PM IST

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