Balrampur Minor Rape: नाबालिक से बलात्कार, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
बलरामपुर नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को पास्को कोर्ट ने 20 वर्ष सश्रम कारावास सहित 25 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट

बलरामपुर: नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में पास्को कोर्ट ने अपराधी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने 25 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, 31 जुलाई 2023 को पीड़ित परिवार ने कोतवाली जरवा में तहरीर दिया था कि उसकी नाबालिक पुत्री के साथ संदीप कुमार निवासी चौहत्तर कला ने दुष्कर्म किया है।
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पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर जांच शुरू की थी। जिसमें संदीप कुमार वर्मा द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने की घटना की पुष्टि हुई।
जिसके पास तत्कालीन क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर राघवेंद्र सिंह द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।
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उभय पक्षों को सुनने व तथ्यों की जांच के बाद स्पेशल जज पास्को कोर्ट ने संदीप कुमार वर्मा को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 25 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है।
यह जानकारी देते हुए एसपी विकास कुमार ने बताया कि पुलिस की मॉनिटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार व विशेष लोक अभियोग पवन कुमार वर्मा तथा जरवा पुलिस ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए समय से साक्ष्य प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा अपराधी को सजा सुनाई गई।