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बलिया: उत्तर प्रदेश में बलिया जिले के एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट तथा दो अधिकारियों के विरुद्ध सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत गलत जानकारी मुहैया कराने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पुलिस उपाधीक्षक वैभव पांडेय ने सोमवार को बताया कि जिले के नरहीं थाना क्षेत्र के कोठिया गांव के परशुराम राय की तहरीर पर बलिया शहर कोतवाली में सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट सदानन्द सरोज, राजस्व अधिकारी रणजीत सिंह और लेखपाल तारा राकेश आनंद के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि राय ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सदर से नौ मार्च 2022 को छह बिंदुओं पर सूचना मांगी थी, जिस पर उन्होंने गलत जानकारी दी थी।
Published : 5 June 2023, 5:32 PM IST
Topics : आरटीआई उत्तर प्रदेश एफआईआऱ एसडीएम गलत सूचना बलिया मुकदमा राजस्व अधिकारी
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