ईडी को आरटीआई के दायरे से छूट, लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोपों पर जानकारी दी जा सकती है
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन उसे मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए निर्देश दिया जा सकता है, जिसमें यौन उत्पीड़न के आरोप भी शामिल हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर