अयोध्या मामले में मध्यस्थता की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित..सभी पक्षों से मांगे नाम

डीएन ब्यूरो

अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अयोध्या विवाद की मध्यस्थता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा है। डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट..

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)


नई दिल्ली: अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अयोध्या विवाद की मध्यस्थता के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा है।

सुनवाई के दौरान जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा है कि ये मामला जमीन से नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका हल आपसी सहमति से ही निकलना चाहिए। मस्जिद पक्ष मध्यस्थता की बात मानने के लिए तैयार है, हालांकि हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया है।

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वहीं सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सभी पक्षकारों से कहा है कि वह इस मामले में जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षकारों से आज ही मध्यस्थों के नाम सुझाने के लिए कहा है। 










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