निचलौल नगर पंचायत टैक्सी स्टैंड की नीलामी विवादो के घेरे में, वसूली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, ठेकेदार को नोटिस जारी, जानिए पूरा मामला

डीएन संवाददाता

नगर पंचायत निचलौल स्थित टैक्सी स्टैंड की नीलामी इस समय विवादो में आ गई है। जिसकी वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जानिए डाइनामाइट न्यूज पर पूरी खबर

नगर पंचायत
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निचलौल (महराजगंज): निचलौल नगर पंचायत में 27 फरवरी को तीन लाख रुपये के घाटे में कराई गई टैक्सी स्टैंड की नीलामी की वसूली पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।

निचलौल नगर पंचायत निवासी व टैक्सी स्टैंड की नीलामी में शामिल सीताराम सिंह के साथ नागरिकों ने जिलाधिकारी से मिलकर आदेश के अनुपालन की मांग की है।

आरोप है कि 27 फरवरी को नगर पंचायत निचलौल में टैक्सी स्टैंड की नीलामी 33 लाख 50 हजार में कर दी गई थी।

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जबकि सीताराम सिंह द्वारा बोले गए 48 लाख की बोली को नीलामी प्रक्रिया से दरकिनार कर दिया गया था।

इस मामले में सीताराम सिंह ने हाईकोर्ट पहुंचे थे। जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आदित्य तिवारी ने नीलामी प्रक्रिया को दूषित बताते हुए वसूली पर रोक लगाते हुए तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

सीताराम सिंह ने बताया कि आदेश का अनुपालन कराने की मांग की गई है।
पिछले वर्ष से लाखों के घाटे में की थी नीलामी
निचलौल टैक्सी स्टैंड की नीलामी जो एक महीने पहले हुई थी उसको पिछले वर्ष से तकरीबन तीन लाख के घाटे में की गई थी।

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कोर्ट के आदेश का पालन के गुहार  
टैक्सी स्टैंड की नीलामी और वसूली पर हाईकोर्ट के रोक के बाद अब लोगों ने आदेश का अनुपालन कराने की जिलाधिकारी से गुहार लगाई है।

नोटिस जारी

इस मामले में अपर एसडीएम/नगर पंचायत निचलौल के अधिशासी अधिकारी पंकज कुमार मिश्रा ने डाइनामाइट न्यूज को बताया है कि संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है और वह वसूली नहीं करेंगे।










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