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नई दिल्ली: प्रयागराज में सरेआम हमलावरों की गोली का शिकार हुए गैंगस्टर अतीक अहमद की करोडो़ं रूपयों की संपत्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।
आयकर विभाग ने व्यापक जांच के अतीक की कई संपत्तियों की कुर्की की थी। अब बेनामी संपत्ति रोधी कानून से संबंधित एक ट्रिब्यूनल ने मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद के छह भूखंडों की कुर्की को सही बताते हुए उसे बरकरार रखा है।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि इन रियल एस्टेट सौदों में मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत मिले हैं। साल 2023 में अतीक के खिलाफ व्यापक जांच के तहत आयकर विभाग ने इनकी कुर्की की थी।
प्रयागराज में स्थित 4.63 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इन संपत्तियों को लखनऊ स्थित बेनामी निषेध इकाई (बीपीयू) ने ‘फ्रीज’ कर दिया है। सुरक्षा गार्ड और पाव भाजी विक्रेता के रूप में काम करने वाले प्रयागराज के पीपलगांव के निवासी सूरज पाल को 'बेनामीदार' (जिसके नाम पर एक बेनामी संपत्ति है) नामित किया गया है।
अतीक अहमद के मारे जा चुके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के रिश्तेदार मोहम्मद अशरफ सिद्दीकी को इन संपत्तियों के लाभ लेने वाले मालिक के रूप में दिखाया गया था। आयकर विभाग ने अपने आदेश में दावा किया कि सिद्दीकी अतीक अहमद के गिरोह का सदस्य था और अनेक गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल था।
अप्रैल 2023 में प्रयागराज में स्वास्थ्य जांच के लिए ले जाते समय तीन हमलावरों ने अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
पिछले साल 30 दिसंबर को जारी अपने आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि वह इन परिसंपत्तियों को 'बेनामी संपत्ति' मानता है।
Published : 13 January 2025, 12:10 PM IST
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