Arvind Kejriwal: केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी के खिलाफ वाली अर्जी खारिज

डीएन ब्यूरो

दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती वाली याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट


नई दिल्ली: कथित शराब घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर अर्जी को खरिज कर दिया है। हाई कोर्ट का यह फैसला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिये बड़ा झटका है। 

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानून के तहत ही हुई है।

हाई कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की याचिका जमानत के लिये नहीं है। याचिकाकर्ता ने गिरफ्तारी को गलत बताया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सभी बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए हैं। 

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हाई कोर्ट मे अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गवाहों के बयान पर सवाल उठाये और बयानों को गलत बताया। 

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस मामले पर हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी और राजनीतिक साजिश बताया है। 

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प्रवर्तन निदेशालय में केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले में केजीरवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा।










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