अमेरिका: तस्करी और जबरन मजदूरी कराने के मामले में भारतीय व्यक्ति को कारावास की सजा

डीएन ब्यूरो

अमेरिका के जॉर्जिया में एक मोटल के भारतीय प्रबंधक को एक महिला की तस्करी करने और उससे बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में 57 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

तस्करी और जबरन मजदूरी कराने के मामले में भारतीय व्यक्ति को कारावास की सजा
तस्करी और जबरन मजदूरी कराने के मामले में भारतीय व्यक्ति को कारावास की सजा


वाशिंगटन: अमेरिका के जॉर्जिया में एक मोटल के भारतीय प्रबंधक को एक महिला की तस्करी करने और उससे बंधुआ मजदूरी कराने के आरोप में 57 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक अदालती दस्तावेजों के मुताबिक, भारतीय नागरिक और अमेरिका के वैध स्थायी निवासी श्रीश तिवारी (71) ने जॉर्जिया के कार्टर्सविले में बजटेल मोटल का प्रबंधन 2020 में शुरू किया था।

न्याय विभाग ने एक बयान में बताया कि तिवारी ने महिला को मोटल में काम पर रखा और उसे रहने के लिए एक कमरा उपलब्ध कराया।

तिवारी को पता था कि पीड़िता पहले से बेघर थी, वह पहले हेरोइन की लत से जूझ चुकी थी और उसके बच्चे का संरक्षण भी उससे ले लिया गया था।

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बयान में कहा गया कि तिवारी ने पीड़िता से वादा किया कि वह उसे वेतन एवं एक अपार्टमेंट देगा और एक वकील उपलब्ध कराकर उसके बच्चे का संरक्षण वापस लेने में उसकी मदद करेगा।

संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि तिवारी ने अपने वादों को पूरा करने के बजाय मोटल के मेहमानों और कर्मचारियों के साथ पीड़िता की बातचीत पर नजर रखनी शुरू कर दी और उसे उनसे बात करने से मना कर दिया।

अभियोजकों ने कहा कि तिवारी ने पीड़िता के साथ जबरन यौन संबंध बनाए और वह उसे मोटल में दिए गए कमरे से बाहर निकालने की अक्सर धमकी भी देता था।

जॉर्जिया के नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के अमेरिकी अटॉर्नी रयान के. बुकानन ने कहा, ‘‘तिवारी ने यह जानने के बावजूद अपने पद का इस्तेमाल कर पीड़िता का बेरहमी से उत्पीड़न किया कि वह पहले से ही असहनीय पीड़ा झेल चुकी है।’’

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अदालत ने तिवारी को दोषी ठहराते हुए उसे 57 महीने कारावास की सजा सुनाई और उस पर करीब 40,000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना भी लगाया।

 










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