Uttar Pradesh: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली-प्रयागराज सड़क मार्ग के धीमे निर्माण पर जतायी नाराजगी, NHAI से पूछा ये सवाल
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रायबरेली-प्रयागराज मार्ग को चार लेन बनाने का काम अत्यधिक धीमी गति से होने पर कड़ी नाराजगी जतायी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से सवाल किया कि इसका काम आखिर कब तक पूरा होगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने रायबरेली-प्रयागराज मार्ग को चार लेन बनाने का काम अत्यधिक धीमी गति से होने पर कड़ी नाराजगी जतायी और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से सवाल किया कि इसका काम आखिर कब तक पूरा होगा।
अदालत ने कहा कि इस मार्ग का चौड़ीकरण करके इसे फोरलेन बनाने का निर्णय आठ साल पहले लिया गया था। अदालत ने एनएचएआई से पूछा है कि इस चार लेन मार्ग का काम आखिर कब तक पूरा होगा। पीठ ने कहा कि इस जल्द से जल्द पूरा किया जाये।
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पीठ ने एनएचएआई को हलफनामा दाखिल करके 12 जुलाई को यह बताने को कहा कि तीन मई 2023 के बाद मार्ग के चौड़ीकरण के लिए कितना काम हुआ है।
यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ला की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेकर 2013 में दर्ज की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।
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डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक सुनवाई के दौरान पूर्व आदेश के अनुपालन में एनएचएआई की ओर से एक हलफनामा दाखिल किया गया। उसे देखकर पीठ ने कहा कि रायबरेली-प्रयागराज सड़क को चार लेन बनाने का निर्णय 16 अक्टूबर 2015 को लिया गया था किन्तु अभी तक इसका पूरा न होना अफसोसजनक है।