तीस्ता सीतलवाड़ की आरोपमुक्त किए जाने वाली याचिका को अहमदाबाद कोर्ट ने किया खारिज, जानें मामला

डीएन ब्यूरो

गुजरात में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने राज्य में 2002 में हुए दंगों के संबंध में कथित रूप से सबूत गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की आरोपमुक्त करने का आग्रह करने वाली याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़
सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़


अहमदाबाद: गुजरात में अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने राज्य में 2002 में हुए दंगों के संबंध में कथित रूप से सबूत गढ़ने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की आरोपमुक्त करने का आग्रह करने वाली याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए आर पटेल ने सीतलवाड़ की याचिका खारिज कर दी।

यह भी पढ़ें | Gujarat Hooch Tragedy: गुजरात में जहरीली शराब का कहर जारी, अब तक 28 मौतें, 50 लोग इलाज के लिए भर्ती

गुजरात सरकार ने उनकी याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने दंगा पीड़ितों का विश्वास तोड़ा और निर्दोष लोगों को फंसाया।

गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राहत देने से इनकार किए जाने के बाद बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने इसी मामले में सीतलवाड़ को जमानत दे दी थी।

यह भी पढ़ें | अहमदाबाद में भी बुराड़ी कांड, तंत्र-मंत्र के चक्कर में परिवार के तीन लोगों ने दी जान










संबंधित समाचार