त्रिपुरा हाईकोर्ट ने चुनाव से पहले ब्रू शरणार्थियों को लेकर आयोग को दिया ये आदेश

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को निर्देश दिया कि मिजोरम से विस्थापित हुए और जो अब त्रिपुरा में पुनर्वासन कर रहे उन सभी ब्रू शरणार्थियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंI पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 27 September 2022, 4:33 PM IST
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अगरतला: त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को निर्देश दिया कि मिजोरम से विस्थापित हुए और जो अब त्रिपुरा में पुनर्वासन कर रहे उन सभी ब्रू शरणार्थियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं, चाहे उनका नाम साधारण निवासी का रजिस्टर (आरओआर) में हो या न हो ।

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न्यायमूर्ति अरिंदम लोध ने एसईसी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के पूर्व आदेशानुसार मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने और इस साल नवंबर के पहले सप्ताह तक होने वाले जनजातीय क्षेत्रों स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) में आगामी ग्राम परिषद चुनाव कराने का निर्देश दिया।

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गत 16 सितंबर को प्रकाशित एसईसी की मसौदा मतदाता सूची के अनुसार राज्य की मतदाता सूची में सभी ब्रू शरणार्थियों को शामिल न करने की स्थिति से व्यथित, ब्रू शरणार्थियों के एक समूह ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसके बाद न्यायालय ने मामले का निपटारा करते हुए एसईसी को यह निर्देश जारी कर दिए।

याचिका का निपटारा करते हुए अदालत ने माना कि चारपक्षीय समझौते के तहत, विस्थापित ब्रू से संबंधित लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जाना है और समझौते में इस खंड का उद्देश्य उनके साथ त्रिपुरा के नागरिक की तरह व्यवहार करना है। इसके अलावा उन्हें अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। (वार्ता)

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