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अगरतला: त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने दुष्कर्म और हत्या के दो दोषियों की मृत्युदंड के निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए उन्हें कठोर आजीवन कारावास की सजा दी है।
न्यायमूर्ति टी अमरनाथ गौड़ और न्यायमूर्ति अरिंदम लोध की पीठ ने बचाव पक्ष की याचिका पर सुनवाई के बाद गोमती जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के फरवरी-2020 के फैसले को रद्द करते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। (वार्ता)
Published : 16 September 2022, 2:42 PM IST
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