मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद राहुल गांधी ने कहा, ‘सत्य ही मेरा भगवान’
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद महात्मा गांधी की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा कि उनके लिए सत्य ही भगवान है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
अहमदाबाद: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ‘मोदी उपनाम’ संबंधी टिप्पणी को लेकर 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में बृहस्पतिवार को दो साल कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद महात्मा गांधी की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा कि उनके लिए सत्य ही भगवान है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन- महात्मा गांधी ।’’
सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मामले में बृहस्पतिवार को दोषी ठहराते हुए उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच. एच. वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा-504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। हालांकि, अदालत ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी और उनकी सजा पर 30 दिन की रोक लगा दी, ताकि कांग्रेस नेता उसके फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकें।
मामले की सुनवाई के दौरान गांधी अदालत में मौजूद थे।
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, ‘‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’’ राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एवं विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
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वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।