आप विधायक के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी से विस अध्यक्ष के इनकार के खिलाफ अदालत जाएगी एसीबी

डीएन ब्यूरो

दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आप विधायक एस के बग्गा के खिलाफ अभियोजन से इनकार करने के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने का फैसला किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा
दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा


नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार रोधी शाखा (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में आप विधायक एस के बग्गा के खिलाफ अभियोजन से इनकार करने के विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाने का फैसला किया है।

सूत्रों के अनुसार पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर से विधायक बग्गा पर आप कार्यकर्ता राजू सचदेवा से अलग-अलग बहानों से विभिन्न मौकों पर रिश्वत मांगने का आरोप है।

सूत्रों ने दावा किया कि कॉल रिकॉर्डिंग के रूप में पुख्ता सबूत होने के बावजूद, जहां बग्गा को 5 लाख रुपये की रिश्वत मांगते हुए सुना जा सकता है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पर आंखें मूंद लीं और सचदेवा द्वारा 6 नवंबर, 2015 को उन्हें शिकायत दर्ज करने और कॉल रिकॉर्डिंग प्रदान करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की।

एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, ‘‘मामले की जांच कर रही एसीबी ने जांच प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद गोयल से संपर्क कर बग्गा के खिलाफ अभियोजन की मांग की तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया, जो जाहिर तौर पर बग्गा को बचाने की कोशिश है।’’

सचदेवा ने 9 नवंबर, 2015 को अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि बग्गा ने उन्हें 2017 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी का टिकट दिलाने का वादा करके विभिन्न मौकों पर रिश्वत के रूप में 11,000 रुपये, 21,000 रुपये और 25,000 रुपये लिये। शिकायत के अनुसार इसके बाद बग्गा ने सचदेवा से दो लाख रुपये और फिर एक लाख रुपये मांगे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया।

उन्होंने कहा कि नवंबर 2015 में बग्गा ने सचदेवा को न्यू गोविंदपुरा के गांधी पार्क में दिवाली समारोह आयोजित करने को कहा और वादा किया कि मुख्यमंत्री वहां मुख्य अतिथि होंगे। सचदेवा ने कहा कि बग्गा ने समारोह में केजरीवाल की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पांच लाख रुपये मांगे।

सूत्रों ने दावा किया, ‘‘जब सचदेवा ने पांच लाख रुपये नहीं दिये तो बग्गा ने केजरीवाल को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने से इनकार कर दिया।’’

सूत्रों के अनुसार अभियोजन की मंजूरी से विधानसभा अध्यक्ष के इनकार के खिलाफ अदालत में अपील दाखिल करने के लिए उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने अपनी मंजूरी दे दी है।










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