14 साल की नाबालिग को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी खत्म करने की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 14 साल की नाबालिग की 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को समाप्त करने के लिए इजाजत दे दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 22 April 2024, 12:11 PM IST
google-preferred

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 14 साल की नाबालिग की 28 हफ्ते की प्रेग्नेंसी को समाप्त करने के लिए इजाजत दे दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने आदेश में कहा कि मेडिकल बोर्ड कि रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रेग्नेंसी से जान को खतरा हो सकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए अदालत हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करती है।

सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल की नाबालिग की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अपरिहार्य शक्ति का प्रयोग किया। यौन उत्पीड़न के बाद गर्भवती हुई नाबालिग इस समय 28 हफ्ते की प्रेग्नेंट है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार नाबालिग की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रेग्नेंसी को खत्म करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने कहा था कि प्रेग्नेंसी को काफी समय हो गया है। इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद उसकी मां ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की थी। तब शीर्ष अदालत ने 14 साल की नाबालिक दुष्कर्म पीड़िता की मेडिकल जांच का आदेश दिया था।