चित्रकूट में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म में 10 साल की कैद

चित्रकूट जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी युवक को मंगलवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Updated : 30 January 2024, 8:56 PM IST
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चित्रकूट: जिले की एक विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर दोषी युवक को मंगलवार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार जिला शासकीय अधिवक्ता (पॉक्सो) तेज प्रताप सिंह ने बताया कि अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश विनीत नारायण पाण्डेय ने 16 साल की एक लड़की का अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध होने पर मंगलवार को दोषी अशोक कुमार को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई और उस पर 21 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने पहाड़ी थाने में 21 जुलाई 2017 को इस अपराध की प्राथमिकी दर्ज करवाई थी जिसके बाद पुलिस ने 29 नवंबर 2017 को आरोपी के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।

Published : 
  • 30 January 2024, 8:56 PM IST

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