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सांसद इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो)
हाई कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राशिद को तिहाड़ जेल से एम्स ले जाया जाए और शाम को वापस तिहाड़ जेल लाया जाए। अदालत के आदेश के मुताबिक वह सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक अपने पिता के साथ अस्पताल में रह सकेंगे।
अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत को 10 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले उन्हें श्रीनगर के एक अस्पताल में अपने पिता से मिलने के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। लेकिन पिता की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में शिफ्ट किया गया।
इंजीनियर राशिद ने सोमवार को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पहले दिए गए एक सप्ताह की अंतरिम जमानत आदेश में संशोधन की मांग की थी। उन्होंने अनुरोध किया था कि उन्हें दिल्ली में रहकर अपने पिता के इलाज के दौरान उनके साथ रहने की अनुमति दी जाए।
Location : New Delhi
Published : 5 May 2026, 1:59 PM IST
Topics : AIIMS bail Delhi High Ciurt Engineer Rashid father