
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती (Img: AI Generated Image)
New Delhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरूवार को एक नया मोड़ आ गया। राहुल गांधी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गये हैं। उन्होंने इस केस में इलाहाबाद हाई के आदेश को चुनौती दी है। इसके साथ ही उन्होंने मामले को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग भी की है। अब सबकी नजर 17 अगस्त की सुनवाई पर टिकी है।
राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप को लेकर कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर ने शिकायत की थी। इसी शिकायत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामला पहुंचा। हाईकोर्ट ने मई में कहा था कि शिकायत में लगाए गए आरोपों का कानून के मुताबिक सत्यापन किया जाए।
अदालत के निर्देश के बाद जांच एजेंसियों की भूमिका भी इस मामले में सामने आई। हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED कानून के तहत उचित कदम उठा सकते हैं।
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मामले में 20 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान अदालत ने CBI की ओर से दाखिल हलफनामे पर संतोष नहीं जताया। कोर्ट का कहना था कि हलफनामा उसके पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप नहीं था।वहीं, ED को लेकर हाईकोर्ट ने माना कि एजेंसी ने जरूरी कदम उठाए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि जांच के दौरान अगर कोई नई जानकारी सामने आती है तो एजेंसी कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई कर सकती है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे चुनौती दी है। इसके अलावा उन्होंने एक अलग ट्रांसफर याचिका भी दायर की है। इसमें मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों याचिकाएं 7 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थीं। अब इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख अहम माना जा रहा है।
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राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। दूसरी तरफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी मामले को आगे की सुनवाई के लिए 20 अगस्त को सूचीबद्ध किया है।
Location : New Delhi
Published : 13 August 2026, 2:20 PM IST