उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, जानिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में क्या कहा?

उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रूप-रेखा अपरिवर्तित है। चुनाव दो चरणों में निर्धारित तिथियों पर ही होंगे  पहला चरण 24 जुलाई 2025 और दूसरा चरण 28 जुलाई 2025 को। आयोग ने वोटरों से अपील की है कि वे किसी अफवाह या भ्रम में न फंसें।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 21 July 2025, 6:38 PM IST
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Haridwar: उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की रूप-रेखा अपरिवर्तित है। चुनाव दो चरणों में निर्धारित तिथियों पर ही होंगे  पहला चरण 24 जुलाई 2025 और दूसरा चरण 28 जुलाई 2025 को। आयोग ने वोटरों से अपील की है कि वे किसी अफवाह या भ्रम में न फंसें।

आयोग का संशोधित पत्र केवल आपात स्थिति हेतु जारी

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक,  20 जुलाई 2025 को आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें मतदान के संदर्भ में किसी स्थगन या बदलाव की संभावना केवल प्राकृतिक आपदाओं या आपातकालिन परिस्थितियों तक ही सीमित हैं। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मतदान तिथियों में ‘परिवर्तन’ नहीं किया गया है। आयोग ने यह भी कहा कि आयोग द्वारा निर्धारित पुनर्मतदान की तिथियां केवल तकनीकी रूप से उपयोग में लाई जा सकती हैं, चुनाव तिथि को रद्द करने या बदलने के लिए नहीं।

पुनर्मतदान का तंत्र और तिथियाँ

आयोग अधीक्षक सचिव श्री राहुल कुमार गोयल ने बताया कि यदि प्रथम चरण में 24 जुलाई को किसी बूथ पर मतदान उचित कारणों से नहीं हो पाता है, तो उनका मतदान 28 जुलाई को दूसरे चरण के मतदान के साथ कर दिया जाएगा। इसी प्रकार, यदि दूसरे चरण (28 जुलाई) में किसी बूथ पर मतदान विफल रहता है, तो पुनर्मतदान 30 जुलाई 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष व्यवस्था में किया जाएगा। मतगणना बिना किसी देरी के 31 जुलाई 2025 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।

मतदाताओं को भ्रम से सावधान रहने की अपील

आयोग ने मतदाताओं से निवेदन किया है कि वे मतदान डेट्स 24 व 28 जुलाई ही मानें और किसी भी अन्य सूचना को संदेह की दृष्टि से देखें। साथ ही आयोग ने जोर देकर कहा कि राजनीतिक दल, स्थानीय मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म पर यदि कोई निर्वाचनीय सूचना साझा की जाती है, तो उसे आधिकारिक तौर पर जांच कर ही सच माना जाए।

आपात स्थिति में मतदान कैसे होगा

अगर किसी कारण जैसे प्राकृतिक आपदा, खराब मौसम, कानून-व्यवस्था की स्थिति या तकनीकी अड़चनसे 24 या 28 जुलाई को मतदान नहीं हो पाता, तब संबंधित पोलिंग बूथ के मतदाता 8 AM से 5 PM के बीच पुनर्मतदान कर सकेंगे। आयोग ने अतिरिक्त सुरक्षा और व्यवस्था पर भी जोर दिया है, ताकि मतदान निष्पक्ष तरीके से हो सके। साथ ही, चुनाव अधिकारियों और पुलिस विभाग को सतर्क रहने, मतदान केंद्र की समय-सीमा पूरी तरह बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

मतगणना की प्रक्रिया निश्चित समय पर

पुनर्मतदान के बावजूद चुनाव परिणाम में देरी नहीं होगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतगणना 31 जुलाई 2025 को सुबह निर्धारित समय पर ही शुरू होगी और परिणाम दोपहर तक जारी कर दिए जाएंगेराज्य निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है पंचायत चुनाव को समयबद्ध, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराना। मतदाताओं से एक-एक वोट की अहमियत बताए जाने के साथ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यदि किसी अप्रत्याशित कारणवश मतदान नहीं हो पाता है, तो पुनर्मतदान के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखा जाएगा। आयोग की स्पष्ट स्थिति कि मतदान तिथियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है के आधार पर चुनावी माहौल को शांतिपूर्ण और केंद्रित बनाए रखने का प्रयास जारी है।

 

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