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AI समिट प्रदर्शन मामले में उदय भानु चिब को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली। क्राइम ब्रांच की 7 दिन की रिमांड अर्जी खारिज। पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जमा करने की शर्त। पढ़ें पूरी खबर।
उदय भानु चिब (Img Source: Google)
New Delhi: दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष Uday Bhanu Chib को बड़ी राहत मिली है। Patiala House Court ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर से मांगी गई सात दिन की पुलिस रिमांड को अपर्याप्त आधार बताते हुए खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चिब की कस्टडी रिमांड सात दिन बढ़ाने की मांग की थी। साथ ही दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए अलग-अलग आवेदन भी दायर किए गए थे। हालांकि बचाव पक्ष द्वारा जमानत याचिका दाखिल किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि पुलिस रिमांड बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण प्रस्तुत नहीं कर पाई। अदालत ने जमानत मंजूर करते हुए चिब को पासपोर्ट अदालत में जमा करने और अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सरेंडर करने की शर्त रखी है।
हाल ही में दिल्ली के भारत मंडपम में अंतरराष्ट्रीय एआई समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधि और बड़ी कंपनियों के प्रमुख शामिल हुए थे। इसी दौरान कांग्रेस समर्थित प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से हंगामा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए चिब समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी मेमो में चिब को भारत मंडपम में गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने का कथित मुख्य साजिशकर्ता बताया गया था।
इस मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने-सामने आ गई थीं। बीजेपी ने प्रदर्शन को देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था, जबकि कांग्रेस ने गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया। कांग्रेस का कहना है कि संविधान हर नागरिक को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार देता है।