

1 अक्टूबर से रेलवे, बैंकिंग, पेंशन और गैस सब्सिडी से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुए हैं। ऑनलाइन रेल टिकट बुकिंग में आधार वेरिफिकेशन जरूरी हो गया है। यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट बढ़ाई गई है, कुछ सुविधाएं बंद हुई हैं। सब्सिडी का लाभ अब आधार लिंक खातों में ही मिलेगा।
आज से बदल गए कई नियम
New Delhi: रेलवे बोर्ड ने दलालों पर लगाम कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 अक्टूबर से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम टिकट बुकिंग शुरू होने के पहले 15 मिनट तक लागू रहेगा। इस नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एक आधार कार्ड पर कितने टिकट बुक हो रहे हैं, इसकी निगरानी की जा सके।
यात्रियों की सुविधा के लिए पीआरएस (Passenger Reservation System) काउंटर से टिकट लेने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि इस व्यवस्था की निगरानी प्रतिदिन की जाएगी और जरूरत पड़ने पर आगे और कड़े कदम उठाए जाएंगे।
1 अक्टूबर से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से लेनदेन की सीमा बढ़ा दी गई है। अब यूपीआई से एक दिन में ₹1 लाख की जगह ₹5 लाख तक का ट्रांजेक्शन किया जा सकेगा। इससे बैंक जाने की जरूरत कम होगी और बड़े लेन-देन आसान हो जाएंगे।
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ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए यूपीआई का "कलेक्ट रिक्वेस्ट" या "पुल ट्रांजेक्शन" फीचर बंद कर दिया गया है। अब कोई भी यूज़र किसी मित्र या रिश्तेदार से सीधे पैसे की मांग नहीं कर पाएगा। यह कदम ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाया गया है।
अब यूपीआई से बिल पेमेंट करने पर ऑटो-पे का विकल्प भी आएगा। यूज़र चाहें तो इसे सक्रिय कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। इससे रिचार्ज, बिल भुगतान आदि में सुविधा मिलेगी।
एसबीआई कार्ड धारकों के लिए नया नियम लागू किया गया है। अब थर्ड पार्टी ऐप के जरिए एजुकेशन पेमेंट या ₹1000 से अधिक के वॉलेट लोड पर 1% का अतिरिक्त चार्ज देना होगा।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में न्यूनतम मासिक योगदान ₹500 से बढ़ाकर ₹1000 कर दिया गया है। इससे रिटायरमेंट फंड और मजबूत होगा। इसके साथ ही अटल पेंशन योजना और अन्य योजनाओं में फीस संरचना को भी बदला गया है। अब नया परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN) खोलने पर ₹18 शुल्क देना होगा।
घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव होगा। साथ ही CNG और PNG की दरों में भी संशोधन किया जाएगा। सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा। लिंक न होने की स्थिति में सब्सिडी नहीं दी जाएगी। 1 अक्टूबर से लागू हो रहे ये बदलाव सीधे आम जनता की जेब और रोजमर्रा की सुविधाओं से जुड़े हैं। खासतौर पर रेलवे टिकट बुकिंग और डिजिटल लेन-देन में पारदर्शिता लाने के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।