दिवाली और छठ यात्रियों को मिली सौगात: रेल मंत्री अश्विनी ने रेलवे के नए नियमों का किया खंडन, कहा- नहीं लगेगा कोई एक्स्ट्रा चार्ज

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में हवाई यात्रा की तरह एक्स्ट्रा लगेज पर अधिक किराया वसूलने के नए नियमों की अफवाहों का खंडन किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे में इस तरह का कोई नया नियम नहीं लागू किया जा रहा है और सामान के वजन के लिए जो पुराने नियम हैं, वे अब भी वैध हैं।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 21 August 2025, 6:37 PM IST
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New Delhi: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में मीडिया से बात करते हुए भारतीय रेलवे में हवाई यात्रा जैसी एक्स्ट्रा लगेज पर किराया वसूलने के नियमों की अफवाहों को सिरे से नकारा। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेलवे में इस तरह का कोई नया नियम नहीं लागू किया जा रहा है और यह खबरें सिर्फ अफवाह हैं। रेलवे में यात्रियों के सामान के वजन और उसकी लिमिट के बारे में पहले से जो नियम हैं, वे अब भी वैसे के वैसे ही रहेंगे।

हवाई यात्रा जैसी व्यवस्था का खंडन

हाल के दिनों में खबरें आई थीं कि भारतीय रेलवे हवाई यात्रा की तरह अब लगेज के अतिरिक्त वजन के लिए किराया वसूलने का नियम लागू करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नियम पहले से लागू था, लेकिन अब इसे कड़ाई से लागू किया जाएगा। इस नियम में कहा गया था कि निर्धारित वजन सीमा के अंदर सामान ले जाने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर सामान का वजन तय सीमा से ज्यादा होगा तो अतिरिक्त किराया लिया जाएगा।

रेल मंत्री ने किया खंडन, कोई नया नियम नहीं है

इन खबरों के बारे में बोलते हुए, रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे में सामान के वजन के लिए दशकों पुराना नियम लागू है। उन्होंने यह भी साफ किया कि कोई नया नियम लागू नहीं किया जा रहा है, और न ही यात्री के सामान के वजन पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। रेल मंत्री के अनुसार, यह सिर्फ अफवाहें थीं और मीडिया में इसे बिना पुष्टि के फैलाया गया था।

पहले से लागू नियमों की पुष्टि

रेल मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि रेलवे में पहले से ही एक निश्चित वजन सीमा तय है, जिसके तहत यात्री अपने साथ सामान ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, फर्स्ट क्लास एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्री को 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की अनुमति है, वहीं एसी सेकंड क्लास के यात्री 50 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। इसी तरह, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम और जनरल टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए 35 किलोग्राम तक सामान की सीमा निर्धारित है।

साइज चेक करने का कोई प्रावधान नहीं

पहले रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि रेलवे स्टेशनों पर सामान के वजन और साइज की जांच की जाएगी और यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत, तय वजन से ज्यादा और बिना बुकिंग का सामान ले जाने पर जुर्माना भी लगाने की बात कही गई थी। साथ ही, प्लेटफॉर्म पर एंट्री से पहले इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनों से सामान का वजन और साइज चेक किया जाएगा।

रेल मंत्री का बयान...

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन खबरों का पूरी तरह से खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लाई जा रही है, जो स्टेशनों पर यात्रियों के सामान का वजन और साइज चेक करने का काम करेगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि यात्रियों को पहले से बुक किए गए सामान के लिए अतिरिक्त किराया वसूलने का कोई सवाल नहीं है।

दिवाली और छठ पर स्पेशल ट्रेनों के आरोपों का जवाब

इसके साथ ही, बिहार में चुनाव को लेकर दिए गए एक सवाल का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने कहा कि दिवाली और छठ के त्योहारों पर लाखों लोग अपने घर जाते हैं और इसके मद्देनजर ट्रेनों का अतिरिक्त प्रबंध किया जाता है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 7,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं और इस साल दिवाली-छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रयास किया जा रहा है।

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