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रेल मुसाफिरों सावधान (Img: AI Generated)
New Delhi: भारतीय रेल से सफर करने वाले करोड़ों मुसाफिरों के लिए यह खबर आंखें खोलने वाली है। अगर आप भी 'देख लेंगे' या 'जुर्माना तो कोर्ट में भरेंगे' वाली सोच रखते हैं, तो अपनी इस आदत को तुरंत बदल लीजिए। केंद्र सरकार ने रेलवे अधिनियम, 1989 के पुराने ढर्रे को बदलते हुए नए कड़े संशोधनों को हरी झंडी दे दी है।
नए नियमों की सबसे बड़ी मार उन लोगों पर पड़ेगी जो नियमों को हल्के में लेते थे। अब छोटे-मोटे अपराधों या नियम तोड़ने पर आपको अदालतों के चक्कर नहीं काटने होंगे। रेलवे ने अब 'ऑन-द-स्पॉट' सीधे पेनल्टी वसूलने का फुलप्रूफ सिस्टम तैयार किया है। रेलवे का मानना है कि इस इंस्टेंट एक्शन से न सिर्फ प्रशासनिक सुस्ती खत्म होगी, बल्कि हुड़दंगियों और लापरवाह लोगों में कानून का खौफ भी बढ़ेगा।
टिकट खिड़की पर लंबी लाइनों से बचने के लिए बिना टिकट चढ़ने वालों की जेब अब ढीली होने वाली है। रेलवे ने बिना वैध टिकट के यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार को बढ़ाकर सीधे 500 रुपये कर दिया है। यही नहीं अगर आप किसी और के नाम के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो पकड़े जाने पर न सिर्फ टिकट तुरंत जब्त होगा, बल्कि 500 रुपये का एक्स्ट्रा जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
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महिला यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे इस बार बेहद सख्त मूड में है। अगर कोई पुरुष अनधिकृत रूप से महिला डिब्बे या उनकी आरक्षित सीटों पर पाया गया, तो उस पर 2,500 रुपये तक की भारी पेनल्टी ली जाएगी। इसके अलावा, ट्रेनों में बिना इजाजत सामान बेचने वाले अवैध फेरियों से स्टेशनों पर घूमने वालों को भी अब 2,000 रुपये तक का हर्जाना देना होगा।
सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले, नशे में हंगामा करने वाले या प्रतिबंधित और खतरनाक सामान ले जाने वाले यात्रियों पर लगभग 10,000 रुपये तय की गई है।
Location : New Delhi
Published : 21 June 2026, 6:58 PM IST
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