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भारत निर्वाचन आयोग (IMG: Pinterest)
New Delhi: भारत निर्वाचन आयोग ने देश के छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी किया है। आयोग ने 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि मानते हुए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) कराने का फैसला किया है। इस अभियान के तहत नए पात्र मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाएंगे। साथ ही मतदाता सूची में दर्ज नामों और अन्य विवरणों को भी दुरुस्त किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग के मुताबिक, SSR की प्रक्रिया अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम में आयोजित की जाएगी। इस दौरान 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
खास बात यह है कि जिन युवाओं की उम्र 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष पूरी होगी, वे भी अग्रिम रूप से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस व्यवस्था के तहत युवाओं को मतदाता बनने के लिए अपनी पात्रता तिथि के अनुसार आवेदन करने का अवसर मिलेगा।
चुनाव आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया इन छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कराई जाएगी। इनमें अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, मिजोरम, ओडिशा और सिक्किम शामिल हैं। इन क्षेत्रों में मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसार अलग-अलग चरणों में काम किया जाएगा।
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आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) की प्रक्रिया चल रही है या पूरी हो चुकी है, वहां विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा। इस सूची में आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, दिल्ली, त्रिपुरा और तेलंगाना शामिल हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए SSR की तारीखें बाद में तय की जाएंगी।
निर्वाचन आयोग ने SSR के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम भी जारी किया है। इसके तहत सबसे पहले 20 नवंबर 2026 तक पोलिंग स्टेशनों का युक्तिकरण किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर 2026 को इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद मतदाताओं को अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करने का अवसर मिलेगा। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं है या किसी प्रविष्टि में सुधार की जरूरत है, तो निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13CC का उल्लेख करते हुए कहा है कि मतदाता सूची तैयार करने से जुड़े अधिकारी आयोग में प्रतिनियुक्ति पर माने जाएंगे। निर्देशों के अनुसार, मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) और बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के पद खाली न रहें। SSR की प्रक्रिया के दौरान किसी भी अधिकारी का तबादला निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।
Location : New Delhi
Published : 5 November 2026, 4:39 PM IST
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