DGCA का बड़ा फैसला: अब 48 घंटे में फ्लाइट टिकट कैंसिल पर कोई चार्ज नहीं… जानें कैसे मिलेगा पूरा रिफंड

अब फ्लाइट टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर कैंसिल या बदलाव करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। DGCA के नए नियम लागू हो गए हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। एयरलाइंस को तय समय में रिफंड देना होगा और अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकेंगी। जानें नए नियमों की पूरी डिटेल।

Post Published By: Bobby Raj
Updated : 27 March 2026, 6:38 AM IST
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New Delhi: हवाई यात्रा करने वालों के लिए DGCA ने बड़ी राहत की खबर दी है। नए नियमों के तहत अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर उसे कैंसिल या संशोधित करने पर यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

पहले टिकट रद्द कराने पर यात्रियों को भारी चार्ज देना पड़ता था, जिससे अचानक प्लान बदलने पर परेशानी होती थी। अब यह नियम उन यात्रियों के लिए बेहद राहत भरा है, जो अचानक यात्रा रद्द करना या बदलाव करना चाहते हैं। हालांकि, यह सुविधा तभी लागू होगी जब घरेलू उड़ान की तारीख बुकिंग के कम से कम 7 दिन बाद और अंतरराष्ट्रीय उड़ान की तारीख 15 दिन बाद की हो।

रिफंड को लेकर सख्त नियम

DGCA ने रिफंड प्रक्रिया को भी आसान और पारदर्शी बना दिया है। नए नियमों के अनुसार, एयरलाइंस अब किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना रिफंड प्रोसेस करेंगी।

क्रेडिट कार्ड भुगतान: रिफंड 7 दिनों के भीतर।
नकद भुगतान: एयरलाइन कार्यालय में तुरंत रिफंड।
ट्रैवल एजेंट/ऑनलाइन पोर्टल: रिफंड 14 कार्य दिवसों में अनिवार्य।

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इसके अलावा, टिकट पर लगे सभी टैक्स जैसे यूजर डेवलपमेंट फी (UDF), एयरपोर्ट डेवलपमेंट फीस (ADF) और पैसेंजर सर्विस फीस (PSF) भी पूरी तरह वापस किए जाएंगे। यह नियम प्रमोशनल और नॉन-रिफंडेबल टिकटों पर भी लागू होगा। अब यात्रियों को यह चिंता नहीं होगी कि ऑफर या स्पेशल टिकट पर रिफंड मुश्किल होगा।

क्रेडिट शेल नहीं होगा मजबूरी, मेडिकल केस में भी राहत

DGCA ने यात्रियों के लिए यह सुनिश्चित किया है कि क्रेडिट शेल लेने का दबाव नहीं बनाया जाएगा। अब टिकट कैंसिल करते समय यात्री खुद तय करेगा कि उसे रिफंड चाहिए या भविष्य के लिए क्रेडिट शेल।

अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण यात्रा रद्द करनी पड़े, तो एयरलाइन को रिफंड या क्रेडिट शेल देना अनिवार्य होगा, बशर्ते प्रमाणित मेडिकल डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो। साथ ही, अगर टिकट में नाम गलत लिखा गया है, तो बुकिंग के 24 घंटे के भीतर सुधार करने पर भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

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इस नियम से हवाई यात्रियों की यात्रा योजना और टिकट बुकिंग दोनों आसान, पारदर्शी और परेशानी मुक्त हो जाएंगी। DGCA का यह फैसला ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ा राहत पैकेज साबित होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी यात्रा योजनाएं अचानक बदल जाती हैं।

Location : 
  • New Delhi

Published : 
  • 27 March 2026, 6:38 AM IST

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