हिंदी
दिल्ली-एनसीआर में पिछले दिनों वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के बाद CAQM ने GRAP-3 प्रतिबंध हटा दिए हैं। अब राजधानी में केवल GRAP-2 के नियम लागू रहेंगे। 50% वर्क फ्रॉम होम, स्कूलों का हाइब्रिड मोड और गैर-जरूरी निर्माण प्रतिबंध भी समाप्त कर दिए गए हैं।
दिल्ली-NCR में GRAP-3 खत्म (img-Google)
दिल्ली-NCR में पिछले तीन दिनों से वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार दर्ज किया गया है, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार, 26 नवंबर को GRAP-3 के तहत लागू सभी प्रतिबंध वापस ले लिए हैं। राजधानी में बुधवार को 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 327 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है। मौसम विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले दिनों में भी हवा की गुणवत्ता इसी श्रेणी में बनी रहने की आशंका है।
CAQM ने साफ किया है कि GRAP के संशोधित स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत लागू नियम NCR में जारी रहेंगे और उनका सख्ती से पालन होगा, ताकि प्रदूषण स्तर फिर से न बढ़े। 21 नवंबर को लागू किए गए निर्देशों की समीक्षा के बाद आयोग ने 11 नवंबर वाले आदेश को वापस ले लिया, जिसके जरिए GRAP-3 लागू किया गया था।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब शहर में GRAP-2 लागू होगा। उन्होंने बताया कि 50% वर्क-फ्रॉम-होम की व्यवस्था और स्कूलों का हाइब्रिड मोड तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। सभी सरकारी और निजी कार्यालय अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
दिल्ली वायु गुणवत्ता (Img- google)
GRAP-3 के तहत कई कड़े प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं:
हालांकि GRAP-3 हटने के बावजूद, GRAP-1 और GRAP-2 के नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। इसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
Delhi AQI: दिल्ली-एनसीआर में बिगड़ी हवा, CAQM ने लागू किया ग्रेप-2; जानें किस पर लगी रोक
हर साल सर्दियों में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच जाता है। इसके प्रमुख कारण हैं:
GRAP यानी Graded Response Action Plan प्रदूषण की गंभीरता के आधार पर चार चरणों में लागू किया जाता है:
Weather Update: दिल्ली और यूपी में बढ़ेगी ठिठुरन, गिरेगा पारा; पंजाब और हरियाणा में भी बढ़ी ठंड
CAQM ने सभी एजेंसियों को GRAP-1 और GRAP-2 के नियमों का कड़ाई से पालन कराने और शहर भर में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, ताकि सुधार जारी रहे और प्रदूषण स्तर फिर न बढ़े।