
बृजभूषण शरण सिंह बरी (Img- X)
New Delhi: देशभर में लंबे समय तक सुर्खियों और विरोध प्रदर्शनों की वजह रहे महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को सभी आरोपों से बरी (दोषमुक्त) कर दिया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार की कोर्ट ने मामले की पूरी सुनवाई के बाद सोमवार को यह फैसला सुनाया, जिससे पूर्व WFI चीफ को कानूनी मोर्चे पर बहुत बड़ी राहत मिली है।
अदालत से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने बेहद शांत और संयमित अंदाज में अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई दोहराते हुए कहा, होइहि सोइ जो राम रचि राखा यानी जो भगवान राम ने नियति में लिखा है, वही होकर रहता है। इससे पहले जब वे सुबह कोर्ट पहुंचे थे, तब उन्होंने मीडिया से कहा था कि "मैं सिर्फ वही सुनूंगा जो अदालत कहेगी, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है।"
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पूर्व WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने छह महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है।
यह पूरा मामला देश भर में चर्चा और विरोध प्रदर्शनों का कारण बना था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को बृजभूषण सिंह के खिलाफ IPC की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। मई 2024 में कोर्ट ने आरोप तय किए थे। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।
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इस मामले ने न केवल कुश्ती जगत बल्कि पूरे देश का ध्यान खींचा था और सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले थे। अब राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा बृजभूषण सिंह और विनोद तोमर को पूरी तरह बरी कर दिए जाने के बाद, इस बहुचर्चित और लंबे समय से चल रहे कानूनी विवाद में एक नया और निर्णायक मोड़ आ गया है।
Location : New Delhi
Published : 3 August 2026, 11:26 AM IST