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त्रिदेव vs धुरंधर 2 (Img- Internet)
New Delhi: बॉलीवुड की पुरानी क्लासिक फिल्मों के गानों का रीमिक्स बनाना अब कानूनी पेचीदगियों में फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म 'धुरंधर 2' के गाने 'रंग दे लाल' (ओये ओये) को लेकर चल रहे कॉपीराइट विवाद में एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। कोर्ट ने त्रिमूर्ति फिल्म्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुपर कैसेट्स (T-Series) को 50 लाख रुपये कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया है।
यह कानूनी लड़ाई 1989 की सुपरहिट फिल्म 'त्रिदेव' के मशहूर गाने 'तिरछी टोपीवाले' (ओये ओये) के संगीत को लेकर है। त्रिमूर्ति फिल्म्स का आरोप है कि नई फिल्म 'धुरंधर 2' के गाने 'रंग दे लाल' में उनके मूल संगीत का इस्तेमाल बिना अनुमति के किया गया है। बता दें कि 'त्रिदेव' के मूल गाने का संगीत आनंद-मिलिंद ने दिया था और इसके बोल आनंद बख्शी ने लिखे थे। वादी का कहना है कि मेकर्स ने जरूरी लाइसेंस लिए बिना गाने के मिलते-जुलते वर्जन का व्यावसायिक इस्तेमाल किया है।
जस्टिस तुषार राव गेडेला ने त्रिमूर्ति फिल्म्स द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत (जैसे कि फिल्म या गाने पर रोक) देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन भविष्य के हितों की रक्षा के लिए 50 लाख रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राशि न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल के नाम पर जमा की जाएगी और इसे 'ऑटो रिन्यूअल' मोड पर रखा जाएगा। मुकदमे के अंतिम फैसले में जिसकी जीत होगी, यह राशि उसे सौंप दी जाएगी।
सुपर कैसेट्स ने कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए कहा कि त्रिमूर्ति फिल्म्स ने गलत इरादे से अदालत का रुख किया है। उन्होंने दलील दी कि इससे पहले भी कई फिल्मों में 'त्रिदेव' के गानों के तत्वों का इस्तेमाल हुआ है, जिन्हें वादी ने छिपाया है। वहीं 'धुरंधर 2' के निर्माता 'बी62 फिल्म्स' ने अदालत को बताया कि फिल्म पहले ही सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और अभी इसके ओटीटी रिलीज में समय है।
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कानूनी कार्यवाही से पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों को आपसी बातचीत और मध्यस्थता (Mediation) के जरिए मामला सुलझाने का मौका दिया था। हालांकि, दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई और मध्यस्थता विफल रही। अब यह मामला पूरी तरह से कानूनी साक्ष्यों और कॉपीराइट एक्ट की बारीकियों पर टिका है। कोर्ट का यह निर्देश म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा संदेश है कि पुराने गानों के इस्तेमाल में कानूनी औपचारिकताओं को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
Location : New Delhi
Published : 15 May 2026, 10:20 AM IST