Varanasi News: बैंक लोन के दबाव में रचा खुद के अपहरण का ड्रामा, प्रयागराज के होटल से पकड़ा गया साड़ी कारीगर

वाराणसी के आदमपुर में कर्ज के दबाव से बचने के लिए साड़ी कारीगर का अपहरण ड्रामा निकला; पुलिस ने उसे प्रयागराज के होटल से सकुशल बरामद किया। वहीं, पोक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के दोषी निसार को 20 साल की सजा सुनाई। उधर, सिंधोरा युवती संदिग्ध मौत मामले में आरोपी के पिता की जमानत खारिज हो गई।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 2 August 2026, 11:09 AM IST

Varanasi: आदमपुर पुलिस स्टेशन इलाके के विजयपुरा (कोनिया) के रहने वाले 35 साल के साड़ी कारीगर लक्ष्मण मौर्य के कथित अपहरण का मामला पुलिस जांच के बाद एक बनावटी ड्रामा निकला। शुरुआती खबरों से उनके परिवार और पुलिस दोनों ही परेशान हो गए थे, लेकिन जांच आगे बढ़ने पर कहानी बदल गई। पुलिस के मुताबिक, लक्ष्मण ने बैंक लोन की बढ़ती किस्तों और रिकवरी एजेंटों के लगातार दबाव से बचने के लिए यह नकली अपहरण रचा था।

क्या है पूरा मामला

परिवार के अनुसार, लक्ष्मण सोमवार सुबह काम पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। अगले दिन उन्होंने रोते हुए अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि उनकी जान खतरे में है और कुछ लोग उन्हें मारना चाहते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के मोबाइल फोन पर रोते हुए अपने वीडियो भी भेजे; इससे परिवार घबरा गया और उन्होंने पुलिस की मदद ली।

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गायब कारीगर प्रयागराज के एक होटल में मिला

शिकायत मिलने पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके जांच शुरू की। तकनीकी सबूतों से लक्ष्मण की लोकेशन प्रयागराज के एक होटल में मिली। पुलिस की एक टीम उस जगह पहुंची और उन्हें सुरक्षित बरामद कर लिया। पूछताछ के दौरान, उन्होंने माना कि बैंक लोन न चुका पाने की परेशानी और रिकवरी एजेंटों के दबाव के कारण उन्होंने यह पूरी कहानी गढ़ी थी।

नाबालिग के साथ रेप मामले में कोर्ट का सख्त फैसला

वाराणसी की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने छह साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में निसार अहमद को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि इस रकम का 70 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को दिया जाए। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी बच्ची को टॉफी का लालच देकर अपने घर ले गया था, जहां उसने यह अपराध किया। उसने बच्ची को वापस छोड़ने से पहले उसे धमकी भी दी थी। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट, पीड़िता के बयान, सात गवाहों की गवाही और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।

युवती की मौत के मामले में आरोपी को राहत नहीं

सिंधोरा पुलिस स्टेशन के इलाके में जहरीला पदार्थ खाने से हुई एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सेशंस कोर्ट ने आरोपी के पिता शैलेंद्र कुमार (उर्फ मुनीब) की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने उपलब्ध सबूतों, मामले की गंभीरता और घटना से जुड़ी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद जमानत देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया था और अभी जांच चल रही है।

Location :  Varanasi

Published :  2 August 2026, 11:09 AM IST