Amethi News: मासूमों की मौत के बाद जागा प्रशासन, अवैध इलेक्ट्रिक बाड़ लगाने वालों की अब खैर नहीं, होगी इतने साल की सजा

अमेठी में खेतों की घेराबंदी में करंट दौड़ाने से हो रही मौतों के बाद बिजली विभाग ने सख्त चेतावनी जारी की है। अधीक्षण अभियंता अरुण कुमार सिंह ने कहा कि घरेलू या कृषि कनेक्शन से तारों में करंट प्रवाहित करना पूरी तरह अवैध है। ऐसा करने पर 7 साल की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 20 June 2026, 5:06 PM IST

Amethi News: अमेठी में खेतों के चारों ओर लगाए गए करंटयुक्त तारों की चपेट में आने से लगातार सामने आ रही मौत और हादसों की घटनाओं के बाद बिजली विभाग भी जाग गया है। बिजली विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि घरेलू या कृषि विद्युत कनेक्शन से खेतों की घेराबंदी में करंट दौड़ाना पूरी तरह अवैध है। ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति, पशु या वन्यजीव की मौत होने पर भूमि स्वामी को जहां भारी जुर्माना लगाया जायेगा। वही उन्हें सात साल तक जेल भी हो सकती है।

हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बाड़ लगाना कानूनन

अधीक्षण अभियंता अमेठी अरुण कुमार सिंह शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि खेतों की सुरक्षा के नाम पर सीधे घरेलू बिजली ग्रिड से जुड़े हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक बाड़ लगाना कानूनन अपराध है। यदि ऐसे बाड़ से किसी व्यक्ति या पशु को चोट लगने या उसकी मृत्यु होने पर संबंधित भूमि स्वामी को आपराधिक रूप से जिम्मेदार माना जाएगा।

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गंभीर अपराधों में हो सकता है मुकदमा दर्ज

विभाग के अनुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही से मृत्यु जैसे गंभीर अपराधों में मुकदमा दर्ज हो सकता है। वहीं विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 126 के तहत बिजली का अनधिकृत उपयोग मानते हुए विद्युत कनेक्शन काटने और भारी आर्थिक दंड का भी प्रावधान है।

उन्होंने आगे बताया कि यदि ऐसे विद्युत बाड़ की वजह से किसी वन्यजीव की मौत होती है तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972 के तहत 3 से 7 वर्ष तक की जेल और जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। बिजली विभाग ने किसानों और भूमि स्वामियों से कानून का पालन करने तथा किसी भी स्थिति में घरेलू बिजली लाइन से खेतों की घेराबंदी में करंट प्रवाहित न करने की अपील की है।

आपको बता दें कि विगत चार दिनों एक बच्ची सहित तीन लोगों के मौत के मामले में खेतों में लगी बाड़ में करंट का मामला सामने आया था। जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

 

Location :  Amethi

Published :  20 June 2026, 5:06 PM IST