Video | Sitapur Verdict | नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पिता को उम्रकैद, पॉक्सो कोर्ट ने लगाया अर्थदंड

कमलापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो न्यायालय संख्या-14 के अपर सत्र न्यायाधीश अवनीस कुमार-प्रथम ने आरोपी मतौले पुत्र छेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 8 September 2026, 4:18 PM IST
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सीतापुर: कमलापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो न्यायालय संख्या-14 के अपर सत्र न्यायाधीश अवनीस कुमार-प्रथम ने आरोपी मतौले पुत्र छेटे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है।

बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 मई 2026 को पीड़िता की मां ने अपने ही पति यानि लड़की के पिता कमलापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी पिता उसकी करीब 13 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।

रास्ते में आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी।

मेडिकल और फॉरेंसिक साक्ष्यों से मजबूत हुआ केस

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया और विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्य जुटाए गए।

इन सभी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

8 गवाहों के बयान के बाद दोषी करार

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत कुल 8 गवाहों को न्यायालय के सामने पेश किया। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।

न्यायालय ने कहा कि अपराध की गंभीरता, पीड़िता की उम्र और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आरोपी के प्रति किसी तरह की नरमी का आधार नहीं बनता।

आजीवन कारावास के साथ पुनर्वास राशि का आदेश

कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(1) के तहत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

इसके साथ ही न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास और चिकित्सकीय खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रतिकर राशि दिए जाने का भी आदेश जारी किया है।

Location :  Sitapur

Published :  8 September 2026, 4:14 PM IST

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