
11 साल बाद आया फैसला (प्रतीकात्मक फोटो)
Pratapgarh: करीब 11 साल पुराने हत्या के मामले में प्रतापगढ़ की अदालत ने फैसला सुनाते हुए मोनू उर्फ बजरंगी को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने हत्या और शस्त्र अधिनियम के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला कंधई थाना क्षेत्र के पयागपुर औरिश्ता गांव का है। अभियोजन के अनुसार, 5 दिसंबर 2015 की शाम करीब पांच बजे शोभा देवी अपने पति राजेश्वर सिंह के साथ खेत देखकर घर लौट रही थीं। जैसे ही दोनों गांव की एक दुकान के पास पहुंचे, वहां पहले से घात लगाकर बैठे मोनू उर्फ बजरंगी ने राजेश्वर सिंह को आवाज देकर बुलाया। इससे पहले कि राजेश्वर कुछ समझ पाते, मोनू ने अपने पास छिपाकर रखा अवैध असलहा निकाला और जान से मारने की नीयत से उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी।
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गोली लगने के बाद राजेश्वर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी अनिल कुमार मिश्र ने अभियोजन पक्ष की पैरवी की। अभियोजन ने गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने मोनू उर्फ बजरंगी को हत्या के मामले में दोषी माना।
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अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार द्विवेदी ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। फैसले के बाद मृतक के परिवार ने न्याय मिलने पर राहत की बात कही।
Location : Pratapgarh
Published : 29 September 2026, 7:37 PM IST
Topics : Court Verdict Pratapgarh UP News